जर्मनी एड्रेस रजिस्ट्रेशन (Anmeldung einer Wohnung, §17 BMG)
/ यह फॉर्म क्या है?
Anmeldung जर्मनी में एड्रेस रजिस्ट्रेशन है — हर व्यक्ति जो जर्मनी में नया पता लेता है उसे 14 दिन के अंदर लोकल Bürgeramt (सिटी ऑफिस) में रजिस्टर करना होता है।
Anmeldung करने पर Meldebescheinigung (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) मिलता है — ये जर्मनी में सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है: बैंक अकाउंट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, रेज़िडेंस परमिट, इंश्योरेंस — सब के लिए चाहिए।
ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स: भरा हुआ Anmeldung फॉर्म (जर्मन में), पासपोर्ट, और लैंडलॉर्ड का Wohnungsgeberbestätigung (हाउसिंग कन्फर्मेशन लेटर)।
/ इस फॉर्म की किसे ज़रूरत है?
/ शुरू करने से पहले क्या चाहिए
/ स्टेप बाय स्टेप गाइड
/ मुख्य फ़ील्ड समझाए
| फ़ील्ड | क्या भरें | आम गलती |
|---|---|---|
| Einzugsdatum (मूव-इन डेट) | जिस दिन आप वाकई में शिफ्ट हुए। | रेंट शुरू होने की तारीख भरना — असली शिफ्ट की तारीख चाहिए। |
| Religionszugehörigkeit (धर्म) | आपका धर्म। ध्यान दें: evangelisch या katholisch भरने पर 8-9% Church Tax कटेगा! | बिना सोचे evangelisch/katholisch टिक कर दिया — सैलरी से 8-9% Church Tax ऑटोमैटिक कटेगा! |
/ बचने योग्य आम गलतियाँ
/ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पासपोर्ट, भरा हुआ Anmeldung फॉर्म, लैंडलॉर्ड का Wohnungsgeberbestätigung।
€1,000 तक जुर्माना हो सकता है, लेकिन छोटी देरी पर आमतौर पर नहीं लगता। जल्दी करें।
कुछ शहरों (म्यूनिख, हैम्बर्ग) में BundID से ऑनलाइन हो सकता है। ज़्यादातर शहरों में अभी भी जाना पड़ता है।
अगर Anmeldung में evangelisch या katholisch भरा तो सैलरी से 8-9% Church Tax ऑटोमैटिक कटता है। नहीं चाहिए तो 'keine' (कोई नहीं) सेलेक्ट करें।